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Umesh Pal kidnapping case: कोर्ट ने सुनाया फैसला, अतीक-अशरफ सहित सभी 10 आरोपी दोषी करार

Umesh Pal kidnapping case: कोर्ट ने सुनाया फैसला, अतीक-अशरफ सहित सभी 10 आरोपी दोषी करार

Umesh Pal kidnapping case : जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने ये फैसला सुनाया है. अतीक अहमद पर उमेश पाल के हत्या का भी आरोप है. उसे गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है.

प्रयागराज: उमेश पाल अपहरण केस (Umesh Pal kidnapping case) में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. इस केस के मुख्य आरोपी अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है. साथ ही अतीक के भाई अशरफ और अन्य 8 लोगों को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है. जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने ये फैसला सुनाया है. अतीक अहमद पर उमेश पाल के हत्या का भी आरोप है. उसे गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है.

बसपा नेता उमेश पाल हत्याकांड का उमेश मुख्य गवाह था. बीते 24 फरवरी को प्रयागराज में बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी. इस दौरान दो सुरक्षागार्ड की भी मौत हुई थी. इस हत्याकांड में पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी आरोपी बनाया है. शाइस्ता कहा है, इस बारे में पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि वह फरार हो गई है.

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