सपा नेता की पत्नी पर अवैध खनन का मुकदमा दर्ज
सपा नेता की पत्नी पर अवैध खनन का मुकदमा दर्ज
ओबरा । अवैध खनन को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक लगातार अपनी कार्यवाहियां कर रहा है । शनिवार की देर शाम खनन सर्वेयर ने लीज से हटकर खनन करने के मामले में सपा नेता की पत्नी के खिलाफ ओबरा थाने में मामला दर्ज कर लिया है ।
खनन निरीक्षक द्वारा दी गयी तहरीर में बताया गया कि बिल्ली मारकुण्डी में 30 अप्रैल को संयुक्त जांच की गयी। जिसमें तहसील ओबरा स्थित ग्राम बिल्ली मारकुण्डी
के आ0सं0 5355क, 5359, 5361, 5363क, 5351क, 5352, 5353, 5354, 5362,
5355ख, 5356, 5357ख, 5351ख रकबा- 5.80 एकड भू-क्षेत्र पर मे0 इशाना कन्सट्रक्शन पा0 आफरीना खान पत्नी इश्तियाक खान निवासिनी ग्राम बिल्ली मारकुण्डी, ओबरा के पक्ष में 27 मई 2016 से 26 मई 2026 तक की अवधि हेतु स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान खनन कार्य होते हुए नही पाया गया। निरीक्षण के समय पट्टाधारिका के प्रतिनिधि दीपू यादव निवासी आजमगढ़ हाल पता चोपन सोनभद्र उपस्थित है। निरीक्षण के दौरान खनन पट्टा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ लगे हुए पाये गये। स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के पीलर संख्या G (भू- निर्देशांक 242844.61N, 830027.86E) व (भू-निर्देशांक 242843.02N, 830025.00E)मिलान रेखा से दक्षिण दिशा की तरफ स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन पट्टाधारिका द्वारा उपखनिज बोल्डर (डोलो स्टोन) के निकासी /परिवहन हेतु रास्ता बना कर आराजी संख्या 5363 जो की रामप्रसाद पुत्र दादू लाल,सुजीत कुमार सरोज पुत्र चौथी राम,अकिंत अग्रवाल के निजी भूमी में
बोल्डर (डोलो स्टोन) का अवैध खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया, जिसकी पैमाईश की गयी । पैमाईश आख्या निम्नवत् है। 38 मीटर X 46 मीटर X 09 मीटर
15,732 घन मी0 इस प्रकार पट्टाधारिका द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर कुल 15,732 घन मी0 डोलो स्टोन बोल्डर का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है।पट्टाधारक के उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3, 58 व 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 का उल्लंघन किया जाना पाया गया, जो दण्डनीय अपराध है तथा लोक सम्पत्ति की भी
क्षति की गयी है।अतः खनन पट्टेधारिका मे0 इशाना कन्सट्रक्शन पा0 आफरीना खान पत्नी श्री इश्तियाक खान निवासिनी ग्राम बिल्ली मारकुण्डी, ओबरा जनपद सोनभद्र व उपरोक्त अवैध खनन / परिवहन में संलिप्त अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं व लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की सुसंगत
धाराओं व उपरोक्त खनिज अधिनियम की धारा 4/21 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।