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लखनऊ : यूपी के बहराइच समेत 24 जिलों में मनरेगा लोकपाल खोल रहे विकास कार्यों में घोटाले की पोल,सरकारी धन को लूटने वालों की बढी बेचैनी

लखनऊ : यूपी के बहराइच समेत 24 जिलों में मनरेगा लोकपाल खोल रहे विकास कार्यों में घोटाले की पोल,सरकारी धन लूटने वालों की बढी बेचैनी

पढे क्या हैं मनरेगा लोकपाल के अधिकार और कार्य

के.के.मिश्रा न्यूज टुडे यूपी डाट काम

 

यूपी में इस वक्त 24 जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति है। केन्द्र सरकार ने मनरेगा लोकपाल के कार्यों की नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, मनरेगा लोकपालों के लिए आवश्यक संसाधन व सहयोग उपलब्ध कराने के लिए नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही मनरेगा लोकपालों के लिए कुछ निर्देश हैं, जिसमें हर तीसरे माह मुख्य सचिव व नोडल विभाग के सचिव को रिपोर्ट भेजना है।

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मनरेगा लोकपाल के लिए नई गाइडलाइन

पढें, किस जिले में किसे बनाया गया मनरेगा लोकपाल

केंद्र सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा लोकपाल के लिए जिला मुख्यालय पर एक आफिस की व्यवस्था की जाएगी। प्रशासनिक व तकनीकी सहयोग के लिए आफिस में कार्यालय स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, शिकायत पेटी टेलीफोन व कानूनी सहयोग आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फील्ड विजिट के लिए वाहन मिलेगा। अगर अपने वाहन का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके टीए-डीए का भुगतान राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अफसर बराबर किया जाएगा।

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मनरेगा लोकपाल के क्या हैं अधिकार

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मनरेगा लोकपाल के पास कई अधिकार है। जिसमें मनरेगा लाभार्थियों से कहीं भी शिकायत प्राप्त कर सकेंगे। स्थलीय जांच आदेश दे सकते हैं। शिकायत निस्तारण के लिए विशेषज्ञ सुविधा ले सकेंगे। शिकायत निवारण के लिए विभागीय और सुधारात्मक कार्रवाई का अधिकार है। शिकायत पर 30 दिन में फैसला सुना सकेंगे। अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर लोकपाल को छूट है कि, वह स्वविवेक से निर्णय ले सकेंगे। केंद्र के निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी जिला स्तर पर डीएम व सीडीओ की होगी।

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