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बहराइच : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार वाहन को सांसद ने दिखायी हरी झण्डी,बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई

बहराइच : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार वाहन को सांसद ने दिखायी हरी झण्डी,बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई

के.के.मिश्रा बहराइच

बहराइच 01 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार हेतु सांसद बहराइच अक्षयवर लाल गोंड ने एमएलसी डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी, विधायक सदर श्रीमती अनुपमा जायसवाल, जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र के साथ  ‘‘प्रचार-वाहन’’ को हरी झण्डी दिखाकर कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया। इस अवसर पर डीएफओ बहराइच मनीष सिंह, उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय, जिला कृषि रक्षा अधिकारी आर.डी. वर्मा, जिला उद्यान अधिकारी पारसनाथ, लीड बैंक प्रबन्धक अमित गौरव, एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी लि. के वरिष्ठ प्रबन्धक मुकेश मिश्रा, सांख्यकीय अधिकारी नरेन्द्र कुमार गुप्ता, कृषि वैज्ञानिक डॉ. वी.पी. शाही एंव एसडीओ उदय शंकर सिंह सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

इस अवसर पर सांसद अक्षयवर लाल गोंड, विधायक सदर अनुपमा जायसवाल व डीएम डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा पीएम फसल बीमा योजना के तहत सर्वाधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले कृषकों रामजीयावन को रू. 2,77,514=00, कृष्ण कुमार को रू. 1,56,885=00, श्रीमती पूनम सिंह को रू. 1,56,113=00, सूर्य लाल को रू. 1,51,428=00 विजय कुमार रू. 1, 44,807=00 एवं हरिसहाय को रू. 77,394=00 धनराशि का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। जबकि बीमा कराने में सहयोग के लिए उद्यान निरीक्षक रश्मि शर्मा, प्रा.सहा.ग्रुप सी पंकज कुमार सिंह, विवके त्रिपाठी व बबलू गंगवार, आर्यावर्त बैंक के शाखा प्रबन्धक जार्ज भोपाई व वी.एल.ई. जन सेवा केन्द्र के संचालक योगेन्द्र कुमार जायसवाल को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने जनपद के कृषकों से अपील की कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें। उप निदेशक श्री शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार हेतु कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किये गये 03 प्रचार वाहन तथा 79 मोटर साईकिल से जनपद की समस्त तहसीलों, विकास खण्डों, गॉवों, प्रमुख बाज़ारों एवं हाटों, कार्यालयों इत्यादि का भ्रमण कर सभी ऋणी व गैर ऋणी कृषकों को बीमा योजना के प्रति जागरूक किया जायेगा, ताकि जनपद के अधिक से अधिक किसान 31 जुलाई 2022 तक अपनी फसलों का बीमा कराकर फसलों को होने वाली क्षति से सुरक्षित हो सकें।

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