Newsbeat

बहराइच: त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए जारी की गयी अधिसूचना

बहराइच: त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए जारी की गयी अधिसूचना

बहराइच 15 जुलाई। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की अधिसूचना के क्रम में जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा जनपद बहराइच अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत (सदस्य ग्राम पंचायत के 46, ग्राम प्रधान के 03 तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत के 03) के रिक्त पदों एवं स्थानों जो मा. न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो के उप निर्वाचन के तिथियों की घोषणा कर दी गयी है।
जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी समय सारिणी के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि 20 जुलाई 2022 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक, नाम निर्देश पत्रों की संवीक्षा 21 जुलाई 2022 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि 22 जुलाई  2022 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक एवं इसी दिन अपरान्ह 03ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक प्रतीक आवंटन का कार्य किया जायेगा। जबकि 04 अगस्त 2022 को पूर्वान्ह 07ः00 बजे से अपरान्ह 05ः00 बजे तक मतदान तथा 05 अगस्त 2022 को प्रातः 08ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक मतो की गणना की जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से 16 जुलाई 2022 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्वाचन अधिकारी को रिक्त पदों का सम्पूर्ण विवरण प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/आरक्षण सहित उपलब्ध कराया जायेगा। निर्वाचन अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा चुनाव कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जायेगा तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत में मुनादी द्वारा सर्वसाधरण को इसकी सूचना दी जायेगी। समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सदस्य व प्रधान ग्राम पंचायत तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों को दाखिल करने, जॉच करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा। मतदान सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित मतदान केन्द्र/स्थलों पर सम्पन्न होगा तथा मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी। संदर्भित निर्वाचन कोविड 19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध में राज्य व राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए सम्पन्न कराए जाएंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button