बहराइच : डीएम के आदेश को बहाल रखने का उच्च न्यायालय की डबल बेन्च ने सुनाया फरमान, जनहित याचिका का दुरूपयोग न करने दी चेतावनी
बहराइच : डीएम के आदेश को बहाल रखने का उच्च न्यायालय की डबल बेन्च ने सुनाया फरमान, जनहित याचिका का दुरूपयोग न करने दी चेतावनी
बहराइच 17 अगस्त। जनपद की तहसील पयागपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत बैनी की उचित दर दुकान को निरस्त करने सम्बन्धी मामले में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा सुनवाई के पश्चात लिए गये निर्णय को दिवाकर प्रसाद एवं अन्य द्वारा जनहित याचिका पीआईएल सं. 489 द्वारा मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच द्वारा सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी बहराइच के निर्णय का विधिवत परिसीलन करते हुए डीएम बहराइच के निर्णय को यथावत बनाये रखते हुए आदेश पारित किये गये कि “रिट याचिका न केवल अत्यधिक गलत है, बल्कि जनहित याचिका की प्रक्रिया के दुरुपयोग की स्पष्ट अभिव्यक्ति भी है। मा. उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जनहित याचिका दुरूपयोग करने का दोषी पाते हुए भविष्य में व्यक्तिगत कारणों से जनहित याचिका का दुरूपयोग न करने की चेतावनी देते हुए याचिका खारिज कर दी।