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बहराइच : गुण्डा एक्ट के तहत पांच अपराधी हुए जिला बदर,04 व्यक्तियों को 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

बहराइच : गुण्डा एक्ट के तहत पांच अपराधी हुए जिला बदर,04 व्यक्तियों को 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

 

के.के.मिश्रा बहराइच

बहराइच 20 अगस्त। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा 05 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 04 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह की 01 व 15 तारीख को आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कैसरगंज अन्तर्गत नि. दिकौलीकलां दा. हरना अनौरा राजदत्त अवस्थी पुत्र रामनाथ, थाना पयागपुर नि. पासीपुरवा चसनियाकोट पवन कुमार उर्फ नग्गे पुत्र गिजोधन, थाना कोतवाली नानपारा अन्तर्गत नि. ककरहा बोधवा भूलन अली पुत्र अब्बास अली व नि. लोनियन ककरी पंचराम पुत्र ब्रहमा तथा थाना हरदी अन्तर्गत नि. महाराजगंज दा. जोतचांदपारा हैदर पुत्र अय्यूब को 06 माह के जिला बदर किया गया है। इसके अलावा थाना कोतवाली देहात नि. कौरेमऊ दा. गोविन्दपुर आलोक वर्मा उर्फ डब्लू पुत्र अमृत लाल वर्मा, थाना दरगाह २ारीफ नि. घोसियनबाग अभिषेक २ार्मा उर्फ राजा पुत्र तीरथराम, थाना बौण्डी नि. घुरेहरीपुर बाबूलाल पुत्र प्रताप तथा थाना पयागपुर नि. मोहम्मदपुर कोढ़वा रहीश पुत्र रफीक को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह की 01 व 15 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

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