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बहराइच : गुण्डा एक्ट के तहत 09 अपराधी हुए जिला बदर

बहराइच 30 जुलाई। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा 09 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 02 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह की 01 व 15 तारीख को आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कोतवाली नानपारा अन्तर्गत नि. ककरहा बोधवा वारिस अली पुत्र अब्बास अली, नि. खालेपुरवा बड़कन पुत्र नकछेद व नि. कसाईटोला अब्दुल हसन पुत्र अहमद हसन, थाना हुज़ूरपुर अन्तर्गत नि. लखवापुर बहरैचा सज्जाद पुत्र नसीम, शैलेन्द्र पुत्र संगमलाल व सिराज पुत्र अजीज, थाना रानीपुर अन्तर्गत नि. धर्मपुर पवन सिंह पुत्र ज़िलेदार सिंह, थाना दरगाह शरीफ अन्तर्गत नि. मंसूरगंज सोनू पुत्र शब्बीर उर्फ गुरी व नि. काज़ीकटरा गुलाम नवी पुत्र सफीउल्लाह को 06 माह के जिला बदर किया गया है। इसके अलावा थाना रिसिया अन्तर्गत नि. सिख्खनपुरवा दा. गोकुलपुर सनी उर्फ अमनदीप सिंह पुत्र लाल सिंह व थाना कैसरगंज नि. बढ़ौली रियाज़ पुत्र महमूद अली को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह की 01 व 15 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

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